राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) 2025, राजस्थान राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए राज्य सरकार ने आयु सीमा और अन्य पात्रता मापदंड निर्धारित किए हैं, जिन्हें समझना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है।
इस लेख में हम Rajasthan REET की आयु सीमा, आयु में छूट, और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करेंगे।
REET 2025 Age Limit
REET 2025 में आवेदन करने के लिए राज्य सरकार ने न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की है।
- न्यूनतम आयु सीमा: REET 2025 के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है।
- अधिकतम आयु सीमा: अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है।
REET परीक्षा में आयु सीमा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग्य और उपयुक्त अभ्यर्थी ही शिक्षक बनने के लिए पात्र हों। यह आयु सीमा राज्य के सरकारी नियमों के अनुरूप निर्धारित की गई है और समय-समय पर बदलाव किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचनाओं को पढ़ें और समय-समय पर अपडेट लेते रहें।
REET 2025 में आयु में छूट (Age Relaxation)
राजस्थान सरकार ने REET 2025 परीक्षा में विभिन्न आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया है। यह छूट विशेष वर्गों के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाती है। आयु में छूट का विवरण निम्नलिखित है:
- अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST): इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC): इन वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
- महिला उम्मीदवार (सभी श्रेणियाँ): सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।
- विकलांग अभ्यर्थी: दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी विकलांगता के प्रकार और प्रतिशत के आधार पर 10 से 15 वर्ष तक की छूट दी जाती है।
यह छूट केवल राज्य के निवासियों को ही प्रदान की जाती है। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी जो आरक्षित श्रेणियों में आते हैं, वे इस छूट का लाभ नहीं ले सकते।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents for Age Relaxation)
आयु में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने प्रमाणपत्रों को सही और वैध प्रस्तुत करना होगा। ये दस्तावेज़ जैसे कि जाति प्रमाणपत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र, और अन्य मान्य दस्तावेज़ आयु में छूट के लिए आवश्यक होते हैं। सभी दस्तावेज़ राजस्थान सरकार के मानकों के अनुसार जारी होने चाहिए।